नेशनल पेंशन सिस्‍टम

नेशनल पेंशन सिस्‍टम या एनपीएस भी धारा 80सीसीडी के तहत टैक्‍स सेविंग का एक विकल्‍प है। वेतनभोगी कर्मचारी अपने वेतन (बेसिक और डीए) के 10 प्रतिशत तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। धारा 80सीसीई की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है और इसका लाभ इसी दायरे तक उठाया जा सकता है। खाता खोलने की जटिलताओं की वजह से यह ज्‍यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने का एक अच्‍छा विकल्‍प है। इसके विभिन्‍न फंडों के तहत पिछले पांच वर्षों में निवेशकों को 5-11 फीसदी का रिटर्न मिला है। इसकी मैच्‍योरिटी निवेशक के 60वें वर्ष में पहुंचने के बाद होती है। निवेश के विकल्‍पों में ई (इक्विटी), सी (कॉरपोरेट बांड्स) और जी (गिल्‍ट्स) के अलावा लाइफसाइकल फंड शामिल हैं। लंबी अवधि के निवेश के इच्‍छुक इस विकल्‍प का सहारा ले सकते हैं। टियर-1 एकाउंट से मैच्‍योरिटी से पहले निकासी नहीं कर सकते जबकि टियर-4 खाते से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसों की निकासी कर सकते हैं। टियर-2 खाता वही खुलवा सकते हैं जिनके पास टियर-1 खाता है।